PM Fasal Bima Yojana यह केंद्र सरकार द्वारा चलिए जाने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है किसान भाइयों के लिए, जिसे हम राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) के नाम से भी जानते है। यह एक प्रतिस्थापन योजना है और इसलिए इसे सेवा कर से छूट दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफ़बीवाई) के ज़रिए केंद्र सरकार किसानों की फ़सल का बीमा करती है. ताकि किसानों का फसल सुरक्षित रह सके।
हमारे भारत में बहुत से ऐसे किसान है जो बैंक से क़र्ज़ लेकर अपना खेतों में फसल लगाते है, और कभी कभी बिन मौसम बरसात या फिर ओला पड़ने से उनके फसल बर्वाद हो जाते है, जिसका नुक़सान सीधा किसानों को होते है, ऐसे नुक़सान से बचने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम फसल योजना की शुरुवात की है, ताकि किसानों का फसल बर्वाद होने पर उन्हें सही मुआबाजा मिल सके।
चलिए इस योजना को बिस्तर से आपको समझाते है, इस योजना के तहत, अगर किसी फ़सल को प्राकृतिक आपदा, कीट, रोग, या किसी और वजह से नुकसान होता है, तो बीमा कंपनी उस फ़सल का बीमा क्लेम देती है. इस योजना के कई फ़ायदे हैं, जैसे: कम प्रीमियम राशि, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फ़सल में हुए नुकसान पर पूरी बीमा राशि, आसान ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, ऑनलाइन बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर, 24 घंटे हेल्पलाइन उपलब्ध है। यह योजना किसानों के लिए अति आवश्यक इसलिए है कि जो किसान क़र्ज़ लेकर पैदावार करते है कम से कम उन किसानों का रिस्क शून्य हो जाएगा। वो बेफिक्र होकर अपने खेती पर ध्यान दे पायेंगे।
PM Fasal Bima Yojna की शुरुवात कब हुई थी ?
PM Fasal Bima Yojana , भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी। इसमें खरीफ फसलों के लिए किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले केवल 2 प्रतिशत की एक समान प्रीमियम की परिकल्पना की गई है, और 1.5 प्रतिशत रबी फसलों के लिए। इस योजना से सीधा किसान को लाभ पहुचेंगा क्योंकि भारत सरकार ने PM Fasal Bima Yojana 2024 को आरंभ कर दिया है।
इस योजना के अंतर्गत आप आपकी फसल की पूरी भरपाई सरकार करेगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इस पोस्ट के अंदर आपको चरण दर चरण बतायेंगे कि किस तरह से आप फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकते है और इसका लाभ उठा सकते है। बस इस पोस्ट को आख़िरी तक पढ़े आपको पूर्ण जानकारी हो जाएगी।
PM Fasal Bima Yojana किसानों के लिए क्यों आवश्यक है?
PM Fasal Bima Yojana, यह योजना ख़ासकर उन किसानों के लिए अति आवश्यक है जो किसान खेती के लिए बैंक से ऋण लेकर अपने खेतों में फसल लगाते है, और किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उनका फसल अगर वर्वाद हो गया तो वो बैंक का ऋण और व्याज चुका नहीं पाते है, जिसकी वजह से उन्हें आये दिनों आत्मा हत्या जैसे कदम उठाने पड़ते है, इसी समस्या को दूर करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने PM Fasal Bima Yojana की शुरुवात किया है, ताकि किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके। और उन्हें आत्मा हत्या जैसे कदम उठाना ना पड़े।
चलिए अब हम आपको समझते है कि यह योजना कैसे की जाती है। PM Fasal Bima Yojana के माध्यम से किसानों के फसल का बीमा किया जाता है, जिसके प्रीमियम का कुछ अंश किसान व कुछ सरकार अदा करती है। इस प्रकार जिस फसल के लिए आपका बीमा हुआ रहता है, वह फसल यदि किसी कारणवश ख़राब हो जाती है, तो फसल बीमा कंपनी द्वारा उस फसल का बीमा क्लेम दिया जाता है। किसान को 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी, संबंधित बैंक, स्थानीय कृषि विभाग सरकार / जिला अधिकारियों या हमारे टोल फ्री नंबर (1800 200 7710) के माध्यम से या राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर सूचना दी जा सकती है।
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना क्या है?
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, को ही प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना कहते है, दोनों योजना एक ही है, इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं एवं रोगों के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने पर कृषकों को वित्तीय सहायता दी जाती है जिससे प्राकृतिक आपदा के वर्षो में कृषि आय को स्थिर रखना है । योजना की मध्यप्रदेश में कियान्वयन एजेन्सी :- एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड है ।
योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है?
प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणामस्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए दो प्रतिशत, रबी और तिलहन फसलों के लिए डेढ़ प्रतिशत और व्यावसायिक तथा बागवानी से जुड़ी फसलों के लिए पांच प्रतिशत की अधिकतम सालाना प्रीमियम राशि देनी होती है। बाकी की प्रीमियम राशि केन्द्र और राज्य सरकारें बराबर-बराबर बांटती हैं।
कृषि में किसानों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थायित्व देना।
किसानों को कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ताकि किसान अपनी आमदनी बढ़ सके बिना कोई रिस्क के किसान खेती कर सके।
कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना। किसानों का कवरेज
PM Fasal Bima Yojana अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगानेवाले पट्टेदार/ जोतदार किसानों सहित सभी किसान कवरेज के लिए पात्र हैं। गैर ऋणी किसानों को राज्य में प्रचलित के भूमि रिकार्ड अधिकार (आरओआर), भूमि कब्जा प्रमाण पत्र (एल पी सी) आदि आवश्यक दस्तावेजी प्रस्तुत करना आवश्यक हैं। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा अनुमति अधिसूचित लागू अनुबंध, समझौते के विवरण आदि अन्य संबंधित दस्तावेजों भी आवश्यक हैं। अनिवार्य घटक वित्तीय संस्थाओं से अधिसूचित फसलों के लिए मौसमी कृषि कार्यों (एस ए ओ) के लिए ऋण लेने वाले सभी किसान अनिवार्यतः आच्छादित होंगें।
स्वैच्छिक घटक गैर ऋणी किसानों के लिए योजना वैकल्पिक होगी।
PM Fasal Bima Yojana के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला किसानों की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किया जाएगा। इस के तहत बजट आबंटन और उपयोग संबंधित राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य वर्ग द्वारा भूमि भूमि-धारण के अनुपात में होगा। पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को कार्यान्वयन एवं फसल बीमा योजनाओं पर किसानों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए शामिल किया जा सकता है।
PM Fasal Bima Yojana बड़े पैमाने पर आपदाओं के लिए प्रत्येक अधिसूचित फसल के लिए एक ‘क्षेत्र दृष्टिकोण आधार’ (यानी, परिभाषित क्षेत्रों) पर लागू की जायेगी। यह धारणा है कि सभी बीमित किसान को बीमा की एक इकाई के रूप में एक फसल के लिए “अधिसूचित क्षेत्र” के तौर पर परिभाषित किया जाना चाहिए, जो समान जोखिम का सामना करते हैं और काफी हद तक एक समान प्रति हेक्टेयर उत्पादन के लागत, प्रति हेक्टेयर तुलनीय कृषि आय और अधिसूचित क्षेत्र में जोखिम के कारण एक समान फसल हानि अनुभव करते हैं।
अधिसूचित फसल के लिए इंश्योरेंस की यूनिट को जनसंख्या की दृष्टि से समरूप जोखिम प्रोफाइल वाले क्षेत्र से मैप किया जा सकता है। परिभाषित जोखिम के कारण स्थानीय आपदाओं और पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान के जोखिम के लिए, नुकसान के आकलन के लिए बीमा की इकाई प्रभावित व्यक्तिगत किसान का बीमाकृत क्षेत्र होगा।
प्रधानमंत्री फ़सल बीमा करने वाली कंपनी का काम क्या है?
बीमा कंपनियों के कार्यान्वयन पर समग्र नियंत्रण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाएगा।मंत्रालय द्वारा नामित पैनल में शामिल एआईसी और कुछ निजी बीमा कंपनियॉ वर्तमान में सरकार द्वारा प्रायोजित कृषि, फसल बीमा योजना में भाग लेंगी। निजी कंपनियों का चुनाव राज्यों के उपर छोड़ दिया गया है। पूरे राज्य के लिए एक बीमा कंपनी होगी। ताकि PM Fasal Bima Yojana का लाभ भारत के हर किसानों को मिल सके।
कार्यान्वयन एजेंसी का चुनाव तीन साल की अवधि के लिए किया जा सकता है, तथापि राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश तथा संबंधित बीमा कंपनी यदि प्रासंगिक हो तो शर्तों पर फिर से बातचीत करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह बीमा कंपनियों को किसानों के बीच सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों में प्रीमियम बचत से निवेश करने के माध्यम से विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए सुविधा प्रदान करेगा।
राज्य में योजना के कार्यक्रम की निगरानी के लिए संबंधित राज्य की मौजूदा फसल बीमा पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCCCI) जिम्मेदार होगी। हालांकि कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (डीएसी और परिवार कल्याण) के संयुक्त सचिव (क्रेडिट) की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति (NLMC) राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की निगरानी करेगी।किसानों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसली मौसम के दौरान प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित निगरानी उपायों का पालन प्रस्तावित है:
नोडल बैंकों के बिचौलिये आगे मिलान के लिए बीमित किसानों (ऋणी और गैर-ऋणी दोनों) की सूची अपेक्षित विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, बैंक खाता नंबर, गांव, श्रेणी – लघु और सीमांत समूह, महिला, बीमित होल्डिंग, बीमित फसल, एकत्र प्रीमियम, सरकारी सब्सिडी आदि सॉफ्ट कॉपी में संबंधित शाखा से प्राप्त कर सकते हैं। इसे ई मंच तैयार हो जाने पर ऑनलाइन कर दिया जाएगा।
संबंधित बीमा कंपनियों से दावों की राशि प्राप्त करने के बाद, वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को एक सप्ताह के भीतर दावा राशि लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरण कर देना चाहिए। इसे किसानों के खातों में बीमा कंपनी द्वारा सीधे ऑनलाइन हस्तांतरित कर दिया जाएगा। लाभार्थियों की सूची (बैंकवार एवं बीमित क्षेत्रवार) फसल बीमा पोर्टल एवं संबंधित बीमा कंपनियों की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है। करीब 5% लाभार्थियों को क्षेत्रीय कार्यालयों/बीमा कंपनियों के स्थानीय कार्यालयों द्वारा सत्यापित किया जा सकता है जो संबंधित जिला स्तरीय निगरानी समिति (DLMC) और राज्य सरकार/फसल बीमा पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCCCI) को प्रतिक्रिया भेजेंगें।
बीमा कंपनी द्वारा सत्यापित लाभार्थियों में से कम से कम 10% संबंधित जिला स्तरीय निगरानी समिति (DLMC) द्वारा प्रतिसत्यापित किए जायेंगें और वे अपनी प्रतिक्रिया राज्य सरकार को भेजेंगें।लाभार्थियों में से 1 से 2% का सत्यापन बीमा कंपनी के प्रधान कार्यालय/केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एजेंसियों/राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति द्वारा किया जा सकता है और वे आवश्यक रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजेंगें।
इसके अलावा, जिला स्तरीय निगरानी समिति (DLMC) जो पहले से ही चल रही फसल बीमा योजनाओं जैसे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस), मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS), संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) और नारियल पाम बीमा योजना (CPIS) के कार्यान्वयन और निगरानी की देखरेख कर रही है, योजना के उचित प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी।
PM Fasal Bima Yojna 2024 में योजना कब आएगी ?
1 जुलाई 2024 से फसल सप्ताह बीमा (Crop Insurance Week) की शुरुआत हो चुकी है. इसके अंतर्गत सरकार किसानों को अपनी खरीफ की फसलों का बीमा करने की सुविधा देता है. ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय किसानों की आय सुरक्षित हो सके. यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के अंतर्गत किया जा रहा है, जल्द करे।
PM Fasal Bima Yojana की आख़िरी तारीख़ क्या है?
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत रबी वर्ष 2023-24 हेतु 11 दिसम्बर तक फसल बीमा सप्ताह आयोजित किया जा रहा है।
PM Fasal Bima Yojna का मुयाबज़ा कैसे चेक करे?
इसके लिए आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ स्टेट्स के कॉलम में जाना होगा और उनका पंजीकृत नंबर डालकर चेक कर सकते है।
आधार कार्ड से फसल बीमा कार्ड चेक करे?
PM Fasal Bima Yojana बीमा का स्टेटस देखने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर “https://pmfby.gov.in/” प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेबसाईट ओपन करनी है। अब आपके सामने वेबसाईट का होम पेज खुल जाएगा, यहाँ पर “Application Status” पर क्लिक करें। फिर अपना आधार कार्ड नंबर डालकर सूची चेक करे।
फसल बीमा का स्टेट्स कैसे चेक करे
सबसे पहले आप ऑफिसियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। फिर PM Fasal Bima Yojana Portal का होमपेज खुल जाएगा। यहां आपको “Beneficiary List” अनुभाग पर क्लिक करना होगा।
फसल बीमा ना मिलने पर क्या करे?
लेकिन किसानों को इस तरह की परेशानी से रूबरू नहीं होना पड़ेगा. जल्द ही किसानों की PM Fasal Bima Yojana से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान एक फोन कॉल पर मिलेगा. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय टोल फ्री नंबर 14447 जारी करेगा. देश के किसी भी कोने में बैठा किसान अपने क्लेम का स्टेटस जान सकेगा और संबंधित शिकायत कर सकेगा.
PM Fasal Bima Yojana कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
- किसानों को फसल का बीमा करवाने के लिए बैंक खाता विवरण,
- आधार कार्ड,
- बुवाई प्रमाण पत्र,
- खसरा नंबर,
- भूमि से संबंधित दस्तावेज आदि डॉक्युमेंट चाहिए।
फसल बीमा में कितना पैसा मिलता है?
PM Fasal Bima Yojana ऐसे निर्धारित होगा दावा | 30 हजार बीमित राशि पर 22 फीसदी बीमांकित (एक्चुरियल) प्रीमियम आने पर किसान 600 रुपए प्रीमियम देगा। जबकि सरकार 6000 रुपए का प्रीमियम देगी। 100% नुकसान होने पर किसानों को 30 हजार की पूरी दावा राशि मिलेगी।
PM Fasal Bima Yojana का क्लेम कैसे देखें?
अधिक जानकारी के लिए आप प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.pmfby.gov.in पर विजिट कर सकते हैं. और वहाँ जाकर अपने फसल का क्लेम कर सकते है और उसका पूर्ण विवरण दे सकते है ताकि सही समय पर आपको सही मुआबाजा मिल सके।
PM Fasal Bima Yojana मोबाइल से फसल बीमा कैसे करे?
इसे किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कर सकते हैं. सबसे पहले किसान PM Fasal Bima Yojana की अधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाएं. इसके बाद होम पेज में दिख रहे फार्मर कॉर्नर (Farmers corner) पर क्लिक करें. और चरण दर चरण आप अपना फ़ार्म भरे।
PM Fasal Bima Yojana मे आवेदन कैसे करें?
सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर चले जाना है।
अब आपको वेबसाइट के होम पेज़ पर फोर्मर कॉर्नर पर क्लिक करना है।
इसके बाद आपको गेस्ट फोर्मर के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
अब आपके सामने इस योजन का आवेदन पत्र खुल जाएगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के आवेदन की स्थिति जांचे ?
अपने आवेदन की स्थिति आप ऑनलाइन जांच सकते हैं. जिसके लिए आपको आधिकारिक साईट https://www.jansuraksha.gov.in/ पर जाना होगा. होम पेज पर आवेदन की स्थिति जांचने के लिए विकल्प पर क्लिक करें. नई लिंक खुलेगी जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा.
PM Fasal Bima Yojana के लिए पात्रता क्या है?
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको अनुसूचित क्षेत्र मे भूमि मालिक, किरायेदार के रूप मे अधिसूचित फसलों के उत्पादन मे शामिल होना चाहिए, तभी योजना में आवेदन कर सकते है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको भारत का निवासी होना चाहिए।
PM Fasal Bima Yojana का पैसा कैसे चेक करे ?
भारतीय जीवन बीमा निगम एक एसएमएस नंबर प्रदान करता है। इसका उपयोग बिना पंजीकरण के किसी नीति की स्थिति को सत्यापित करने के लिए किया जा सकता है। आपको अपने पंजीकृत फोन नंबर से ASKLIC<पॉलिसी नंबर>STAT को 56767877 पर एसएमएस करना होगा।
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